Night Curfew In Delhi: नाइट कर्फ्यू से इन्हें मिलेगी राहत, जानिए क्या है पूरी गाइडलाइन
राष्ट्रीय राजधानी Delhi में कोविड-19 के 3,548 नए मामले दर्ज किए गए. जिसके साथ कुल मामलों की संख्या 6,79,962 हो गई है. बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है.
Night Curfew in Delhi: नाइट कर्फ्यू से इन्हें मिलेगी राहत, जानिए क्या है पूरी गाइडलाइन ( फोटो - रॉयटर्स )
Night Curfew in Delhi: नाइट कर्फ्यू से इन्हें मिलेगी राहत, जानिए क्या है पूरी गाइडलाइन ( फोटो - रॉयटर्स )
Night Curfew In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी Delhi में कोविड-19 के 3,548 नए मामले दर्ज किए गए. जिसके साथ कुल मामलों की संख्या 6,79,962 हो गई है. बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जिन इलाकों में एक दिन में कोविड-19 के तीन से अधिक मामले दर्ज किए जाएंगे, उन इलाकों को माइक्रो-कंटेनमेंट जोन के रूप में नामित किया जाएगा. इसके साथ ही मंगलवार से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक Night Curfew लगाने का आदेश दिया गया है. इस दौरान घर से निकलने पर पाबंदी होगी. सरकार की ओर से जारी की गई नाइट कर्फ्यू गाइडलाइन के तहत आवश्यक सर्विसेज को राहत दी गई है. नाइट कर्फ्यू से राहत के लिए लोगों को दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.qov.in. पर जा कर e pass लेना होगा. ये e pass स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे.
नाइट कर्फ्यू गाइडलाइन के तहत इन्हें मिलेगी छूट (They will get exemption under the Night Curfew Guideline)
- भारत सरकार के कर्मचारी और अधिकारी और दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी और अधिकारी जो इमरजेंसी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, और सभी मेडिकल से संबंधित संस्थानों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी गई है. वहीं पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, इमरेजेंसी सर्विसेज, जिला प्रशासन, पे एंड अकाउंट ऑफिस,इलेक्ट्रिसिटी, पानी और सफाई कर्मियों को भी छूट रहेगी. सभी रेल, एयर और बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को भी राहत दी गई है. नगर निगम और सभी आवश्यक सर्विसेज को भी इस नाइट कर्फ्यू से राहत दी गई है.
- सभी प्राइवेट मेडिकल पर्सनल जैसे प्राइवेट डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल सर्विसेज, अस्पताल की सेवाओं जैसे प्राइवेट अस्पताल, डायग्नॉस्टिक सेंटर, क्लीनिक, दवा की दुकानें और फॉर्मासुटिकल कंपनियों को भी वैलिड पहचान पत्र दिखाने पर राहत दी जाएगी.
- गर्भवती महिलाओं और मरीजों को इलाज कराने के लिए छूट दी गई है.
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बसअड्डे से आ रहे लोग वैलिड टिकट दिखा कर इस नाइट कर्फ्यू से छूट पा सकते हैं.
- अन्य देशों के डिप्लोमेट्स या संवैधानिक पद पर काम कर रहे व्यक्ति वैलिड पहचान पत्र दिखा कर नाइट कर्फ्यू से छूट ले सकेंगे.
- अंतरराज्यीय परिवहन पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है. न ही सामान की आवाजाही पर किसी तरह की रोक है. खास स्थितियों में ई पास की मांग की जा सकती है.
इन कारोबारयों को मिलेगी छूट (These businesses will get relief)
- सभी दुकानें जो फल, सब्जी, राशन और डेरी के उत्पाद उपलब्ध कराती हैं. मीट, मछली, जानवरों के चारे की दुकानें और दवा की दुकानों को राहत दी गई है.
- सभी बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम को छूट दी गई है
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- टेलिकम्यूनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट और केबिल सर्विसेज, IT से जुड़ी सभी सेवाएं
- सभी तरह की आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी सर्विसेज को भी राहत दी गई है.
- पेट्रोल पंप,सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोलियम और गैस आउटलेट को राहत दी गई है.
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज
- आवश्यक वस्तुएं बनाने की कंपनियां
- कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोगों को भी नाइट कर्फ्यू से राहत दी गई है. उन्हें अप्वाइंटमेंट स्लिप दिखानी होगी.
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यहां देखिए पूरी गाइडलाइन
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05:12 PM IST